राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, अनुच्छेद 217 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
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