Q. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) किस मंत्रालय से संबंधित है?
Answer:
वित्त मंत्रालय
Notes: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) की वैधता को 6 महीने के लिए 31 मार्च, 2022 तक या 4.5 लाख करोड़ रुपये की समग्र सीमा की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को धन की कमी से निपटने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करना है। 24 सितंबर, 2021 तक, इस योजना के तहत 2.86 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।