संयुक्त राज्य अमेरिका
हाल ही में, एक अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को रोक दिया। अदालत ने कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) उन्हें इस तरह के आयात कर लगाने की अनुमति नहीं देता। यह कानून 28 अक्टूबर 1977 को पारित हुआ था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। IEEPA के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था पर किसी असामान्य और गंभीर बाहरी खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संपत्तियों को फ्रीज़ करने और लेनदेन पर रोक लगाने जैसे कदम उठा सकते हैं।
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