भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो
लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी नागरिक, जिसका नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो, नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4(डी) के तहत निर्धारित है।
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