पूर्व रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार को ,हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 से 323 तक UPSC की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, नियुक्ति और सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करते हैं। UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहता है। किसी सार्वजनिक सेवा आयोग का पूर्व सदस्य उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
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