1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा भारत के सचिव राज्य की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। इनमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार क्राउन के पास था और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों में से चुने जाने थे।
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