भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। संशोधित जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के तहत, अस्पतालों को पंजीकरण अधिकारी घोषित किया गया है और सभी घटनाओं की रिपोर्टिंग 21 दिनों के भीतर RGI पोर्टल पर अनिवार्य है।
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