गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकता चार तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण। नागरिकता अधिनियम 1955 की धाराएं 3 (जन्म), 4 (वंश), 5(1) और 5(4) (पंजीकरण) तथा 6 (प्राकृतिककरण) में ये प्रावधान शामिल हैं। यदि धाराओं के आधार पर देखा जाए तो नागरिकता प्राप्त करने के कुल पाँच तरीके माने जा सकते हैं।
This Question is Also Available in:
English