वे राज्य कर जो जीएसटी के तहत समाहित किए गए हैं, उनमें राज्य वैट, क्रय कर, मनोरंजन और मनोरंजन कर, ऑक्ट्रॉय और प्रवेश कर, लक्जरी कर, केंद्रीय बिक्री कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर तथा विज्ञापन कर शामिल हैं।
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