जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है, वे अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तब भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
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