Q. अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान विभिन्न भागों में संशोधन के तरीके प्रदान करता है? Answer:
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Notes: संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं:
संसद में साधारण बहुमत द्वारा – कुछ बदलाव, जैसे नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, विधान परिषदों का गठन या समाप्ति आदि, साधारण कानून की तरह साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं।
संसद में विशेष बहुमत द्वारा – संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है, जिसमें कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत शामिल होता है। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व जैसे संशोधन आते हैं।
संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा – कुछ प्रावधानों में राज्यों के हित और संघीय ढांचे की विशेषताएं शामिल होती हैं। ऐसे विधेयकों को पहले संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होता है और फिर आधे राज्य विधानमंडलों से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होता है। इसमें केंद्र-राज्य संबंध और राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।