राज्यसभा धन विधेयकों में संशोधन नहीं कर सकती लेकिन सिफारिशें दे सकती है। धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है, अन्यथा इसे लोकसभा द्वारा पारित मूल रूप में दोनों सदनों से स्वीकृत माना जाता है।
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