भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
हाल ही में भारतीय निवासियों द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश भेजी गई राशि में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार 6.84% की गिरावट दर्ज की गई है। इस योजना की शुरुआत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2004 में की थी। LRS के तहत भारत में रहने वाले व्यक्ति निवेश और खर्च के लिए विदेश में धन भेज सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, निवासी प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम $250,000 तक भेज सकते हैं। विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए निवासी भारतीयों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह गिरावट महामारी के बाद विदेश यात्रा और पढ़ाई की योजनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है।
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