दोनों में से कोई भी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लोक सभा या राज्य सभा में से किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। यह प्रावधान दोनों सदनों को इस प्रक्रिया में समान भूमिका देता है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।
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