लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान 106वां संशोधन अधिनियम) को आमतौर पर 2023 का महिला आरक्षण विधेयक कहा जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है। यह विधेयक 27 वर्षों की चर्चा के बाद सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे 28 सितंबर 2023 को स्वीकृति दी और उसी दिन राजपत्र में अधिसूचना जारी हुई। यह अधिनियम 2026 में पहली बार होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।
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