Q. 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराधी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? Answer:
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड
Notes: जुवेनाइल जस्टिस (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार, 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराधी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा या नहीं, इसका निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है।