महिला और बाल विकास मंत्रालय
CARA, यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। यह भारत और विदेशों में गोद लेने की प्रक्रिया को संचालित करती है। CARA ने सभी राज्य एजेंसियों को गोद लेने की प्रक्रिया में संरचित काउंसलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (2021 संशोधन) और एडॉप्शन रेगुलेशंस, 2022 के तहत जारी किए गए हैं।
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