सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधायिका बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सह-ऑप्ट करने का प्रावधान भी कर सकती है।
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