भारत के संविधान के 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने 'आंतरिक अशांति' शब्द को बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया। अब राष्ट्रीय आपातकाल केवल 'आंतरिक अशांति' के आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था।
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