Q. संविधान के उल्लंघन के कारण राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहां शुरू की जा सकती है?
Answer: संसद के किसी भी सदन में
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो यह आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
  1. इस आरोप को लगाने का प्रस्ताव एक प्रस्तावना में होना चाहिए, जिसे कम से कम 14 दिन पहले लिखित रूप में दिया गया हो और सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने इसे हस्ताक्षरित किया हो।
  2. यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

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