संसद के किसी भी सदन में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो यह आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
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