दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसके बाद 2009 में ‘मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ लागू किया गया।
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