86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21-ए जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पारित किया गया।
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