वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। संसद हर साल अपने सदस्यों में से इन्हें चुनती है। इनका चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
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