सामान्यत: स्पीकर सदन में मतदान नहीं करते, लेकिन यदि बराबरी की स्थिति बनती है तो उन्हें कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। उनका वोट ही निर्णय तय करता है। आमतौर पर वे अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। इसके अलावा, जब स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है।
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