लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता से जुड़े नियम नियम 41 के तहत निर्धारित हैं। स्पीकर तय करता है कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के तहत स्वीकार्य है या नहीं और वह किसी भी प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है।
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