नियम 193 के तहत चर्चा में सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाता, इसलिए इस नियम के तहत चर्चा के बाद मतदान नहीं होता। जिस सदस्य ने नोटिस दिया हो, वह संक्षिप्त बयान दे सकता है और वे सदस्य, जिन्होंने पहले से अध्यक्ष को सूचित किया हो, चर्चा में भाग ले सकते हैं। चर्चा शुरू करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं होता। चर्चा समाप्त होने पर संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देते हैं।
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