लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत यह भी प्रावधान है कि ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
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