राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को छह वर्ष की अवधि के लिए नामित करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले होते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची (अनुच्छेद 4(1) और 80(2)) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। 2020 से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते थे। यह प्रावधान अब हटा दिया गया है।
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