संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को पांच प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें माफी, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव शामिल हैं। कम्यूटेशन का अर्थ है किसी दंड को हल्के दंड में बदलना। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है।
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