भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने के कारण खाली हो जाता है, तो इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए और यह अवधि अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा हो जाना चाहिए।
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