सामान्य रूप से राज्य विधान सभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। हालांकि, राज्यपाल को इसे 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी भंग करने का अधिकार होता है ताकि नए चुनाव कराए जा सकें।
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