राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई तक सीमित होती है, जबकि न्यूनतम संख्या 40 तय की गई है। इसलिए परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है।
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