संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि अध्यादेश पारित होने के बाद इसे राज्य की विधान सभा या यदि विधान परिषद भी हो तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और पुनः सत्र शुरू होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए।
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