भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति
यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार यह निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र के किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं।
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