अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद कानून द्वारा भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उपयुक्त शर्तों पर नए राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के हिस्से को अलग कर नया राज्य बना सकती है, दो या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिला सकती है या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में जोड़ सकती है।
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