भारत के सभी नागरिक, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है
भारत के सभी नागरिक, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, होमगार्ड के रूप में भर्ती होने के पात्र हैं। होमगार्ड को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत गठित किया जाता है। इन्हें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, कृषि और औद्योगिक श्रमिक आदि से भर्ती किया जाता है, जो समाज के कल्याण के लिए अपने खाली समय में सेवा देते हैं।
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