सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है। न्यायपालिका की पदानुक्रम व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान में यह अंतर रखा गया है। साथ ही, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिक जिम्मेदारी और दबाव को स्वीकार करने का एक तरीका भी है।
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