उत्तराखंड भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो 27 जनवरी 2025 से लागू होगा। UCC का उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों में एकरूपता लाना है, जिससे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जा सके। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत कानूनों को शामिल करता है, जिससे सभी को समान अधिकार मिलें। विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, पुराने विवाहों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। अनुसूचित जनजातियों और कुछ संरक्षित समुदायों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।
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