संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान कानूनों में 245 सदस्यों का प्रावधान है। सदन के अधिकांश सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं।
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