संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम 2002 ने प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया। इसने नया अनुच्छेद 21-ए जोड़ा, जिसमें कहा गया कि
। इसने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के विषय को भी संशोधित किया, जो अब इस प्रकार है -
। इसके अलावा, इसने अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जिसमें कहा गया -
This Question is Also Available in:
English