भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है। इसे 1950 के आकस्मिकता निधि अधिनियम के तहत लागू किया गया था। यह निधि अप्रत्याशित या आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है।
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