भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों के बारे में है। यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (यह प्रावधान नहीं है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।)
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