संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 12 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ये नामांकन साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से होते हैं।
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