भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह व्यवस्था कार्यपालिका को ऐसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है, जो अचानक उत्पन्न हो सकती हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो (एक या दोनों सदन)। चूंकि किसी सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने हो सकता है, इसलिए किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी लगभग 7.5 महीने हो सकती है।
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