एकल संक्रमणीय मत द्वारा
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। मतदान गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है।
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