भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार और प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
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