सिक्किम में भूटिया, लेप्चा, लिम्बू और तमांग जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में सीटों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 करने के प्रस्ताव को लेकर ये जनजातियां चर्चा में रहीं। संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। हालांकि परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार, किसी भी राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर ही बदली जा सकती है। वर्तमान में सिक्किम में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से भूटिया जनजाति की स्थिति लिम्बू जनजाति की तुलना में बेहतर मानी जाती है।
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