61वां संविधान संशोधन अधिनियम
भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है।
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