भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा की सहमति भी आवश्यक होती है। राज्य सभा में यह प्रभावी बहुमत से और लोक सभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए।
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