लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
(1) उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।
(4) यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य होगा।
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